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उत्तराखंड

मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा

रुड़की। दो साल पहले छह साल की मासूम का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75000 का अर्थदंड भी लगाया है।  बता दें कि कलियर थाना क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण की छह साल की बच्ची 23 अक्टूबर 2021 को एक डेयरी पर दूध लेने गई थी। इस दौरान वह संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने बच्ची की घंटों तक तलाश की तब परिजनों ने देखा कि पास के गांव का व्यक्ति बच्ची को बाइक से नीचे उतारकर भागने का प्रयास कर रहा है।

परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान बच्ची ने परिजनों को बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और 75000 का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही पीड़िता को तीन लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।

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